रांची : भाजपा विधायक दल की नेता बाबूलाल मरांडी की ओर से दलबदल मामले की सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट की जस्टिस राजेश शंकर के अदालत में हुई। कोर्ट ने प्रार्थी बाबूलाल मरांडी को पूरक शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई की अगली तिथि 14 सितंबर निर्धारित की है।

प्रार्थी की ओर से वरीय अधिवक्ता वीपी सिंह अधिवक्ता विनोद कुमार साहू ने पैरवी की। रिट याचिका में कहा गया है कि स्पीकर ने नियम संगत सुनवाई नहीं की है। स्पीकर के न्यायाधिकरण में संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत सुनवाई में भेदभाव हो रहा है। गवाही खत्म होने के बाद उन्हें पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया है। 30 सतंबर को सुनवाई खत्म कर ली गई है, फैसला कभी भी सुनाया जा सकता है। कहा गया है कि जिस मामले में बाबूलाल प्रतिवादी हैं उसकी सुनवाई कुछ अलग तरीके से हो रही है और जिस मामले में प्रदीप यादव प्रतिवादी हैं उसमें अलग तरीके से सुनवाई हो रही है। वह अपने मामले में गवाही कराना चाहते थे लेकिन अनुमति नहीं दी गई।

बता दें कि जेवीएम की टिकट पर बाबूलाल मरांडी वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जीते थे। लेकिन उन्होंने जेवीएम का विलय भाजपा में कर दिया था। जिसे लेकर उनके खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष दलबदल का मामला दर्ज कराया गया था।

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