झारखंड: 15000 रुपये घूस लेते पकड़ाये अफसर को 7 साल जेल, जुर्माना भी, 11 साल पुराने ACB मामले में कोर्ट का फैसला

Court News: 15 हजार घूस लेते गिरफ्तार हुए अधिकारी को कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनायी है। साथ ही उन पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दरअसल तत्कालीन सहायक अभियंता बृज बिहारी सिंह को 15 हजार रुपए रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अब कोर्ट ने  7 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ उन्हें 25 हजार रुपए का जुर्माना भी भरना होगा। अगर वह जुर्माना नहीं भरते है तो उन्हें अतिरिक्त 5 माह की सजा काटनी होगी, ACB की विशेष कोर्ट ने उन्हें यह सजा सुनाई है। आपको बता दें कि रिश्वत लेने का यह मामला 24 जुलाई 2014 का है।

उन्होंने चेक डैम के  निर्माण का बकाया राशि का आवंटन के लिए ठेकेदार कालेश्वर महतो से 50 हजार रुपए रिश्वत के तौर पर मांगे थे. इसके बाद रिश्वत की राशि 15 हजार रुपए तय हुई थी।

इस बात की शिकायत ठेकेदार ने ACB को कर दी थी. इसके बाद ACB की टीम ने आरोपी अभियंता को 15 हजार रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। 11 साल पुराने घूसकांड पर ये कार्रवाई हुई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *