झारखंड: चाईबासा व्यवहार न्यायालय, चाईबासा के प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश विश्वनाथ शुक्ला की अदालत ने नाबालिग लड़के को मारपीट कर और गला दबाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई गयी है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। घटना 23 अप्रैल, 2022 की है।

क्या है मामला

11 वर्षीय लक्ष्मण पूर्ति अपने तीन दोस्तों के साथ कारो नदी से स्नान कर घर लौट रहा था। उसी क्रम रास्ते में गुवा थाना क्षेत्र अंतर्गत नुईया गांव के मुंडा टोला निवासी आरोपी सुपाय चांपिया का उन बच्चों से मुलाकात हो गयी। अभियुक्त ने उन चारों बच्चों से नदी में मछली मारने के लिए लगाए बिजली तार को निकलने को कहा। इस पर बच्चों ने जाने से इनकार कर दिया. इस पर अभियुक्त सुपाय ने लक्षण पूर्ति को पकड़ा। वहीं, अन्य तीन बच्चे वहां से भाग गये। नाराज अभियुक्त ने लक्ष्मण पूर्ति को मारपीट करते हुए गला दबाकर हत्या कर दिया था।

मछली मारने के लिए अभियुक्त ने नदी में लगाया था बिजली का तार

इतना ही नहीं अभियुक्त ने मारपीट का मोबाइल से वीडियो भी बनाया था। उक्त वीडियो को नदी जाकर स्नान कर रहे अन्य मुगा चांपिया को दिखाते हुए कहा कि अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, तो उसे इसी तरह का सजा दिया जाएगा। अभियुक्त द्वारा मछली मारने के लिए नदी में बिजली का तार लगाया था।

आठ गवाहों का दर्ज था हुआ बयान

इधर, लक्ष्मण पूर्ति की हत्या की जानकारी मिलने पर उसके पिता जुएल पूर्ति ने 24 अप्रैल, 22 को गुवा थाना मामला दर्ज कराया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई। आठ गवाहों के बयान लेने के बाद कोर्ट को साक्ष्य मिलने पर बुधवार (17 अगस्त, 2022) को उन्हें फांसी की सजा सुनायी है। इस मामले में अपर लोक अभियोजक ब्रज कुमार पैरवी कर रहे थे।

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