सरायकेला : सरायकेला के एडीजे-वन अभित शेखर की कोर्ट ने 15 वर्षिय छात्रा के साथ दुष्कर्म कर उसे गर्भवती करने के मामले में दोषी शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस जुर्माने की राशि में से 15 हजार रुपये पीड़िता को देने का निर्देश कोर्ट ने दिया है।

मामला 22 जुलाई, 2019 को राजनगर थाना में दर्ज किया गया था। पीड़िता द्वारा दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, हर दिन की तरह 15 दिसंबर, 2018 को शाम में शौच के बाद चापाकल आयी थी। इस दौरान अपने ही स्कूल के शिक्षक बुर्गी तियू जो रिश्ते में चाचा लगते हैं, उसने पीछे से पकड़ कर अपने घर ले गया और दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के बाद किसी को बताने पर जान से मार देने की धमकी भी दिया। डर के कारण कुछ दिनों तक शिकायत नहीं की गयी, लेकिन गर्भवती होने की पुष्टि होने पर थाना में मामला दर्ज कराया गया था।

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