झारखंड बड़ी खबर : शिक्षकों के एसीपी के मुद्दे पर हाईकोर्ट में हुई बड़ी सुनवाई, हाईकोर्ट ने सरकार को दिया ये निर्देश, देना होगा ये जवाब ..
Jharkhand big news: Big hearing in the High Court on the issue of ACP of teachers, High Court gave this instruction to the government, it will have to give this answer..

रांची। शिक्षकों के मुद्दे पर झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र राव और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में राज्य के माध्यमिक शिक्षकों को एसीपी (एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन) का लाभ नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई।
कोर्ट ने अदालत ने सुनवाई के बाद झारखंड सरकार को निर्देश दिया कि वह इस मामले में अपना जवाब दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को निर्धारित की गई है। झारखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के संयुक्त सचिव मुरारी प्रसाद सिंह की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों को एसीपी का लाभ दे रही है, लेकिन माध्यमिक शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है, जो न्यायोचित नहीं है। अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने अदालत में दलील दी कि स्कूलों के गैर-शैक्षणिक कार्य कर रहे कर्मचारियों को भी एसीपी का लाभ दिया जा रहा है, जबकि शिक्षक इससे अब तक वंचित हैं।
बिहार में शिक्षकों को एसीपी, झारखंड में नहीं
याचिकाकर्ता ने अदालत को यह भी बताया कि बिहार में शिक्षकों को एसीपी का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार इस संबंध में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने अदालत के समक्ष यह तर्क दिया कि समान कार्य और समान वेतन के सिद्धांत के तहत शिक्षकों को भी एसीपी का लाभ मिलना चाहिए। अदालत ने इस पर संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा है।
सरकार की भूमिका और अगली सुनवाई
अभी तक झारखंड सरकार की ओर से इस मामले पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया है। अदालत के निर्देश के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। सरकार को यह बताना होगा कि शिक्षकों को एसीपी से वंचित रखने के पीछे क्या कारण हैं और क्या उन्हें यह लाभ दिया जाएगा।
शिक्षकों की मांग और संभावित असर
राज्य के माध्यमिक शिक्षक लंबे समय से एसीपी लाभ की मांग कर रहे हैं। अगर अदालत शिक्षकों के पक्ष में निर्णय देती है, तो इससे राज्य के हजारों शिक्षकों को सीधा फायदा होगा और उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इसके अलावा, इससे सरकार पर भी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शिक्षकों की संख्या बड़ी है।
झारखंड हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में सरकार से जवाब मांगने के बाद शिक्षकों में उम्मीद जगी है कि उन्हें भी अन्य सरकारी कर्मचारियों की तरह एसीपी का लाभ मिलेगा। अब सबकी नजरें 2 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह स्पष्ट होगा कि सरकार इस मामले में क्या रुख अपनाती है।