झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी निलंबित, ये है आरोप

रांची : राज्य सरकार ने झारखंड प्रशासनिकसेवा के अधिकारी बाल किशोर महतो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ चक्रधरपुर में अंचल अधिकारी के पद पर रहते हुए अवैध रूप से नामांतरण करने एवं भूमि सुधार न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं करने का आरोप है.
इस संबंध में उपयुक्त ने दिसंबर 2022 को ही आरोप पत्र तैयार कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा था और कार्रवाई की अनुशंसा की थी. मामले की समीक्षा करने के बाद राज्य सरकार ने उन्हें निलंबित करने का फैसला लिया है और उनका मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय चाईबासा तय किया गया है. इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग में अधिसूचना जारी कर दिया है.