रांची । राज्य सरकार ने गोड्डा के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता झारखंड प्रशासनिक सेवा कैडर के अधिकारी लखीराम वास्की को दोबारा निलंबित कर दिया है। उनके ऊपर गोड्डा के सुंदर नगर थाना में फर्जीवाड़ा और गड़बड़ियों को लेकर 2017 में ही प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी के आधार पर उन्हें घाधीडीह केंद्रीय कारागार में रखा गया था। पूरे मामले की रिपोर्ट के बाद राज्य सरकार ने 18 जुलाई 2022 की प्रभाव से निलंबित किया था।
निलंबन अवधि समाप्त होने और जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने कार्मिक विभाग में 12 दिसंबर 2022 को योगदान दिया था। पूरे मामले की समीक्षा के बाद राज्य सरकार ने जांच पूरी प्रक्रिया पूरी होने तक उन्हे पुनः 12 दिसंबर 2022 की तिथि से ही निलंबित करने का फैसला लिया है। निलंबन अवधि में बास्की का मुख्यालय प्रमंडलीय आयुक्त रांची कार्यालय रखा गया है। इस दौरान जीवन निर्वाह भत्ता उन्हें दिया जाएगा। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है।