पूर्णिया: जमीन विवाद में मारपीट कर बुरी तरह जख्मी करने के मामले में अदालत ने एक ही परिवार के 14 लोगों को जेल की सजा दी। इसमें एक आरोपी को पांच वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार का जुर्माना लगाया गया। वहीं अन्य 13 लोगों को तीन-तीन वर्ष कारावास और दो-दो हजार का जुर्माना लगा। इसमें पांच महिलाएं भी शामिल हैं। गुरुवार को यह फैसला पंचम अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने सुनाया।

इस मामले के अपर लोक अभियोजक ओमप्रकाश पासवान ने बताया कि बायसी बाजार की रहने वाली नाजमी खातून ने 2 जून 2014 को बायसी थानाकांड संख्या 118/14 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। यह प्राथमिकी पारिवारिक बंटवारे में विवाद के दौरान मारपीट की घटना को लेकर एफआईआर दर्ज करायी। घटना को लेकर अदालत में चार लोगों की दर्ज हुई। दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी दलीलें पेश की। पूरे मामले की अगला सुनवाई के बाद अदालत ने सभी 14 लोगों को दोषी करार दिया। सिर्फ एक आरोपित मुस्तफा उर्फ गुलाम मुस्तफा को धारा 307 के तहत पांच वर्ष कारावास की सजा दी जबकि अन्य आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की सजा दी। हालांकि अदालत ने अन्य धाराओं में आरोपियों को दोषी करार देते हुए सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का निर्देश जारी किया।

इन्हें मिली सजा

मुस्तफा उर्फ गुलाम मुस्तफा, महबूब, नुरूल, जावेद, रबिना खातून, शहनाज, अमर, सीता खातून, जहीर, सजनी उर्फ शबाना खातून, मुन्नी उर्फ नीजमुन खातून, रिजवान, बबलू उर्फ सुबहान और आइशा उर्फ जमीला खातून

जमीन बंटवारे को लेकर विवाद

नाजमी खातून ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए कहा कि वह अपन पति के साथ बायसी स्थित जमीन पर घर बनाकर रहती है। उन लोगों की जमीन किशनगंज जिले में भी है, जहां परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। इसमें उक्त सभी आरोपी शामिल हैं। जमीन को लेकर उन लोगों के बीच बंटवारा नहीं हुआ था। जिसे लेकर विवाद होने लगा। 9 मई 2014 को सभी आरोपियों ने मिलकर उसके साथ बुरी तरह मारपीट कर उसे जख्मी कर दिया। इसके साथ ही उसके घर का सामान एवं दस हजार रुपया भी छीन लिया। इस बात को लेकर पंचायत भी हुई लेकिन विवाद नहीं सुलझा । जख्मी होने के कारण उसे अस्पताल में कई दिनों तक इलाज भी कराना पड़ा था।

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