पटना। IPS आदित्य कुमार की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। गया के पूर्व SSP आदित्य कुमार की अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा है। आदित्य कुमार 2011 बैच के आइपीएस अफसर हैं। न्यायाधीश अंजनी कुमार शरण की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता आदित्य कुमार के वरीय अधिवक्ता एसडी संजय एवं आर्थिक अपराध इकाई के अधिवक्ता राणा विक्रम सिंह को सुनने के बाद उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।

बता दें, पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस संजय करोल के नाम पर तत्कालीन DGP संजीव कुमार सिंघल को कॉल करने और फर्जीवाड़ा कर गया के फतेहपुर थाना में दर्ज शराब कांड को खत्म कराने के मामले में 15 अक्टूबर को आर्थिक अपराध इकाई ने FIR दर्ज किया था। ठीक उसी दिन जैसे ही आदित्य कुमार को अपने ऊपर केस दर्ज होने का पता चला, उसके बाद ही मोबाइल बन्द कर वो फरार हो गए थे। तब से वे फरार चल रहे हैं।

न्यायाधीश शरण ने अपने आदेश में दो न्यायिक अधिकारियों की भी कथित संलिप्तता पाते हुए, इस पूरे मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का आदेश दिया है।उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि अदालत के लिए इन दो न्यायिक अधिकारियों के आचरण को गंभीरता से लेने का सही समय है।न्यायपालिका से सरकार, नागरिकों या इच्छुक समूहों की अन्य शाखाओं द्वारा लगाए गए दबावों से अप्रभावित रहने की उम्मीद है। गौरतलब है कि दोनों न्यायिक पदाधिकारियों पर कथित रूप से आदित्य की जमानत याचिका की किसी खास जज के समक्ष सुनवाई करवाने हेतु पैरवी करने का आरोप लगाया गया है।

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...