रांची। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख गुजर गयी है। 31 जुलाई की आखिरी तारीख तक 5.8 करोड़ से अधिक रिटर्न दाखिल किये गये। ऐसे टैक्स पेयर्स जो 31 जुलाई तक अपनी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाये हैं, वो अब भी रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, हालांकि उन्हें अब जुर्माना देना होगा। अगर आप अब तक रिटर्न नहीं भर पाये हैं, तो हम आपको तमाम जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं।

जानिये कितना देना होगा जुर्माना

इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक अगर आपने तय वक्त तक इनकम टैक्स नहीं भरा है तो देरी से ITR फाइल करने पर आपको 5000 रूपये तक जुर्माना हो सकता है। जानकारों के मुताबिक ड्यू डेट तक ITR दाखिल नहीं होने पर आप 31 दिसंबर 2022 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। अगर रिटर्न के लास्ट डेट के बाद 31 दिसंबर 2022 तक आप रिटर्न दाखिल करते हैं तो आपको 5000 रूपये जुर्माना देना होगा।

इन्हें देना होगा 1000 रूपये जुर्माना

हालांकि सेक्शन 234F के अनुसार लास्ट डेट के बाद ITR फाइल दाखिल करने पर जुर्माने के तौर पर 5000 रूपये देना होगा, वहीं अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो इस मामले में 1000 रूपये का जुर्माना देना होगा। अगर किसी व्यक्ति की कुल आय उसके द्वारा चुनी गयी टैक्स व्यवस्था के तहत बेसिक एग्जेंप्शन लिमिट को पार नहीं कर पा रही है तो उसे बिलिटेड ITR  फाइल करते हुए कोई पेनाल्टी नहीं देनी होगी।

इन्हें नहीं लगेगा जुर्माना

इनकम टैक्स कानून के मुताबिक डेडलाइन खत्म होने के बाद सभी को आईटीआर जमा करने के लिए लेट फीस देना जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति, जिसकी ग्रास टोटल इनकम बेसिक छूट सीमा से अधिक नहीं है तो उसे देर से आईटीआर फाइल करते समय जुर्माना नहीं देना होगा। अगर ग्रास टोटल इनकम, बेसिक छूट सीमा से अधिक नहीं है तो आईटीआर पर धारा 234F के तहत कोई लेट फीस नहीं लगेगी।

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