जज अर्पिता यादव की बेंच ने कल एमपी/एमएलए कोर्ट ने कल बड़ा फैसला लेते हुए दो दशक पुराने मामले में रुधौली से भाजपा के पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल सहित सात लोगों को तीन वर्ष साधारण कारावास और 4500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की राशी नहीं जमा करने पर दो माह 10 दिन की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सजा पाने वालों में डुमरियागंज के एक पूर्व विधायक के पुत्र और पूर्व प्रमुख शामिल हैं। उनपार एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान मतणनास्थल में घुसकर मारपीट का मुक़दमा दर्ज था।

सरकारी अधिवक्ता देवानंद सिंह व रश्मि त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि एमएलसी का चुनाव में तीन दिसंबर 2003 को सदर तहसील भवन में मतगणना हो रही थी। इस बीच शाम को पूर्व विधायक और अन्य लोग अपने 30/40 समर्थकों के साथ मतगणनास्थल पर पहुंचे। आरओ के साथ अभद्रता की और 50 मतपत्र भी उठा ले गए। एआरओ की शिकायत पर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट ने सजा सुनाई।

शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि इन लोगो को साजा दी गई है जिसने पूर्व विधायक संजय प्रताप जायसवाल और डुमरियांगज के पूर्व विधायक स्व. यूसुफ कमाल के पुत्र मोहम्मद इरफान , अशोक सिंह , बृजभूषण सिंह पूर्व प्रमुख, महेश सिंह पूर्व प्रमुख, त्रयम्बक पाठक पूर्व प्रमुख शामिल है । बृजभूषण सिंह की मौत हो चुकी है।

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