झारखंड : रांची में अगले 2 महीने नहीं मिलेगी रैली और प्रदर्शन की इजाजत, निषेधाज्ञा लागू; जानें वजह
Jharkhand: No permission for rallies and demonstrations in Ranchi for the next 2 months, prohibitory orders imposed; know the reason

रांची में धरना प्रदर्शन करने वालों के लिए प्रशासन द्वारा जरुरी गाइडलाइन जारी किया गया है. रांची के कई स्थानों पर निषेधाज्ञा लागू की गई है. अगले 60 दिनों तक इन क्षेत्रों के आसपास धरना प्रदर्शन, रैली या जुलूस निकालने की सख्त मनाही रहेगी.
इन जगहों पर लागू है निषेधाज्ञा
प्राप्त जानकारी के अनुसार कांके स्थित सीएम आवास के 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है. इसके अलावे राजभवन के 100 मीटर के दायरे में, झारखंड हाईकोर्ट के 100 मीटर के दायरे में. नई विधानसभा के 500 मीटर की परिधि में. प्रोजेक्ट भवन और नेपाल हाउस के 100 मीटर के दायरे में.एचईसी और प्रोजेक्ट भवन के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है.
नहीं होगी इन कामों को करने की इजाजत
वहीं इस दौरान किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन, रैली या जुलूस बिना अनुमति के नहीं निकलेगी.किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बंदूक, तलवार, तीर-धनुष इत्यादि लेकर चलने की सख्त मनाही है इसके साथ बिना किसी अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी रोक रहेगी.
क्या है वजह
दरअसल, बीते कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान जाकिर हुसैन पार्क के बजाय लोग राजभवन मुख्य द्वार, मुख्यमंत्री आवास और अन्य प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं. इन जगहों पर धरना प्रदर्शन या रैली निकालने से सरकारी कामकाज प्रभावित होते है. इसके अलावा यातायात व्यवस्था भी बाधित होती है. कई बार सड़कों पर वाहनों की कतारें लग जाती है. इसके मद्देनजर जिले के प्रमुख स्थानों के आसपास निषेधाज्ञा लागू की गयी है.