सुप्रीम कोर्ट से IAS अधिकारी विनय चौबे को जमानत…हजारीबाग जमीन मामले में मिली राहत

IAS Officer Vinay Choubey Granted Bail by Supreme Court... Relief in Hazaribagh Land Case

जमीन खरीद-बिक्री से जुड़े कथित अनियमितता मामले में जेल में बंद आईएएस अधिकारी Vinay Choubey को Supreme Court of India से बड़ी राहत मिल गई है। सोमवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उन्हें सशर्त जमानत प्रदान कर दी। यह फैसला जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने सुनाया।

किन शर्तों पर मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कुछ सख्त शर्तें भी तय की हैं। आदेश के अनुसार आरोपी देश से बाहर नहीं जा सकेंगे और केस से जुड़े किसी भी गवाह से संपर्क या हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इन्हीं शर्तों के आधार पर उन्हें अंतरिम राहत दी गई है, जबकि मामले की सुनवाई आगे जारी रहेगी।

हाई कोर्ट में पहले खारिज हो चुकी थी याचिका

इससे पहले Jharkhand High Court ने उनकी जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया था। निचली अदालत से राहत न मिलने के बाद आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां अब उन्हें राहत मिल गई है।

एसीबी की जांच और चार्जशीट

यह मामला भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो Anti Corruption Bureau की जांच से जुड़ा है। एजेंसी ने पिछले वर्ष अगस्त में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद आरोपी के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है।

क्या है पूरा आरोप

आरोप है कि हजारीबाग में उपायुक्त रहते हुए विनय चौबे ने सेवायत भूमि की खरीद और बिक्री प्रक्रिया में अनियमितता बरती। इसी आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें फिलहाल राहत जरूर मिल गई है, लेकिन केस की सुनवाई और ट्रायल प्रक्रिया आगे जारी रहेगी। अंतिम निर्णय अदालत में प्रस्तुत सबूतों और जांच रिपोर्ट के आधार पर होगा।

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