रांची: अवमानना मामले में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सीएमडी अविनाश कुमार ने अदालत में माफी मांग ली। राइस मिल के बकाया भुगतान मामले में दायर अवमानना पर सुनवाई के दौरान सीएमडी अविनाश कुमार ने अदालत में खेद जताया और जानकारी दी कि संबंधित पक्ष को बकाया 23.62 लाख रूपये का सौप दिया है। हाईकोर्ट ने इस पर पूर्व में ही जेबीवीएनएल को बिजली बिल का समायोजन कर बकाया राशि वापस करने का निर्देश दिया था। लेकिन, इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई।

इससे पहले आज झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में रानी सती राइस मिल के बकाया भुगतान से संबंधित अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने जेबीवीएनएल को बिजली बिल का समायोजन कर बकाया राशि राइस मिल को वापस करने का निर्देश दिया था। लेकिन, इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई। । इस संबंध में दुमका के रानी सती राइस मिल की ओर से हाई कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी।

याचिका में कहा गया है कि विभाग की ओर से उन पर बिजली चोरी का आरोप लगा गया था।अदालत के अंतरिम आदेश के तहत उन्होंने 30 लाख रुपये बिजली बिल जमा कर दिया था। इस मामले में सक्षम न्यायालय ने बिजली चोरी मामला नहीं मानते हुए रानी सती राइस मिल के पक्ष में फैसला सुनाया। इसके बाद उनकी ओर से अदालत में 30 लाख रुपये वापस करने को लेकर याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सीएमडी अविनाश कुमार ने कोर्ट में खेद व्यक्त करते हुए कहा कि 23.62 लाख रुपये का चेक राइस मिल को सौंपा दिया गया है

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