IAS व पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी अनिल कुमार ने कोर्ट में किया सरेंडर, जानें क्या है वजह

पलामू: आईएएस अधिकारी और पूर्व बंदोबस्त पदाधिकारी अनिल कुमार को जेल जाना पड़ा है। कुमार ने मंगलवार को साहिबगंज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया है। साहिबगंज कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद वे पिछले साल नवंबर 2022 से ही फरार चल रहे थे। इसके बाद झारखंड सरकार ने पलामू के बंदोबस्त पदाधिकारी के पद से हटाते हुए उन्हे मुख्यालय रांची में योगदान करने का निर्देश दिया था।

अनिल कुमार पर शिक्षा विभाग में हुई अवैध नियुक्ति की फाइल गायब करने का आरोप था। 2014 में साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी ओपी में दर्ज मामला दर्ज हुआ था। कुमार बिहार प्रशासनिक सेवा के 37वें बैच (अब झारखंड प्रशासनिक सेवा) के अधिकारी थे। मामले की जांच के क्रम में यह बात सामने आयी कि अनिल कुमार जांच के क्रम में फाइल ले गए थे।

साहिबगंज कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अनिल कुमार जमानत के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। हाई कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई थी। अर्जी खारिज होने के बाद मंगलवार को साहिबगंज कोर्ट में सरेंडर किया। सरेंडर करने के बाद सीजेएम कोर्ट जमानत खारिज करने के बाद जेल भेज दिया।

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