झारखंड- स्कूलों में छुट्टी: 26 और 27 दिसंबर को स्कूलों में रहेगी छुट्टी, क्षतिपूर्ति अवकाश किया गया स्वीकृत, डीईओ ने जारी किया आदेश

Jharkhand: Schools will remain closed on December 26th and 27th, compensatory leave approved, DEO issues order

Jharkhand School Holiday : प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 26 और 27 दिसंबर 2025 को दो दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत किया गया है। पाकुड़ जिले के लिये ये क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत किया गया है। यह अवकाश पूर्व में अवकाश दिवसों पर विद्यालय संचालित किए जाने के एवज में दिया गया है। जिला प्रशासन की स्वीकृति के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक ने आदेश के कड़ाई से पालन के निर्देश जारी किए हैं।

 

जिला प्रशासन ने 26 दिसंबर और 27 दिसंबर 2025 को दो दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश स्वीकृत किया है। यह निर्णय उन दिनों की भरपाई के रूप में लिया गया है, जब पूर्व में निर्धारित अवकाश के बावजूद विद्यालयों को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक कारणों से खोला गया था। इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिया गया है।

 

जानकारी के मुताबिक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, रांची के निर्देशानुसार दिनांक 21 जून 2025 को 11वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिले के सभी विद्यालयों को खुले रखने का आदेश दिया गया था। यह दिन तृतीय शनिवार होने के कारण सामान्यतः अवकाश दिवस था, लेकिन योग दिवस कार्यक्रम के सफल आयोजन और छात्र-छात्राओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विद्यालयों का संचालन किया गया।

 

निदेशक झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेसीईआरटी), रांची के निर्देश पर दिनांक 20 दिसंबर 2025 को भी जिले के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय संचालित किए गए थे। यह दिन भी तृतीय शनिवार के अंतर्गत आता है, जो सामान्यतः अवकाश रहता है। हालांकि, अर्द्धवार्षिक परीक्षा के सुचारू संचालन और मूल्यांकन कार्य के कारण विद्यालयों को खोला गया था।

 

इन दोनों अवकाश दिवसों पर विद्यालय संचालित किए जाने के एवज में संबंधित शिक्षकों एवं विद्यालय कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश प्रदान करने का प्रावधान है। इसी क्रम में विभागीय निर्देशों के आलोक में पाकुड़ जिले के सभी प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में 26 दिसंबर 2025 और 27 दिसंबर 2025 को दो दिनों का क्षतिपूर्ति अवकाश देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

जिला शिक्षा अधीक्षक, पाकुड़ नयन कुमार ने बताया कि यह निर्णय शिक्षक हित और विभागीय नियमों के अनुरूप लिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह क्षतिपूर्ति अवकाश केवल प्राथमिक और मध्य विद्यालयों पर लागू होगा तथा सभी संबंधित विद्यालय प्रधानाध्यापकों को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

 

आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि उक्त क्षतिपूर्ति अवकाश को उपायुक्त, पाकुड़ का अनुमोदन प्राप्त है, जिससे निर्णय को प्रशासनिक वैधता मिल गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारियों, विद्यालय प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षा कर्मियों को इस संबंध में समय रहते सूचना देने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।

 

जिला शिक्षा अधीक्षक ने यह भी कहा कि भविष्य में यदि किसी अवकाश दिवस पर विद्यालय संचालन किया जाता है, तो विभागीय नियमों के तहत क्षतिपूर्ति अवकाश अथवा अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।

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