रांची। 66 सिपाहियों के तबादले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। जैप-4 के इन जवानों का तबादला 23 नवंबर को किया गया था। एडीजी के आदेश पर 66 पुलिसकर्मियों को अलग-अलग बटालियन में भेजा गया था। तबादला किये गये 66 जवानों में से 23 ने जैप-4 के कमांडेंट को आवेदन देकर तबादला रद्द करने की मांग की थी, लेकिन एडीजी ने सभी को तत्काल प्रभाव से विरमित करने का निर्देश दिया।

इस मामले में जवानों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। साथ ही राज्य सरकार को मामले में शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर निर्धारित की है।झारखंड हाईकोर्ट ने मोहन प्रसाद यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए जैप 4 के 66 सिपाहियों के ट्रांसफर पर रोक लगा दी है।

एडीजी जैप ने जैप-4 के कमांडेंट को निर्देश दिया था कि जिन 22 लोगों ने ट्रांसफर रुकवाने के लिए आवेदन दिया है उन्हें तत्काल प्रभाव से विरमित करते हुए उनका तबादला सुनिश्चित किया जाए। हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि उनका ट्रांसफर का आदेश न्याय संगत नहीं है। पुलिस मैनुअल के नियम 778 की अवहेलना है। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने पैरवी की। हाईकोर्ट ने न्यायमूर्ति आनंदा सेन एडीजी के 23 नवंबर 2022 के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी है।

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