रांची: हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति 2016 मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एमआर साह और जस्टिस सी.टी रवि कुमार की अदालत में हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जाने-माने अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अनुरूप सरकार द्वारा इसका पालन करने की बात कही। सुनवाई के दौरान वैसे परीक्षार्थी जिनका सर्टिफिकेट वेरीफिकेशन हो चुका है उनकी ओर से भी कोर्ट में के समक्ष पक्ष रखा गया। वरीय अधिवक्ता श्याम दीवान और विकास सिंह ने न्यायालय के समक्ष पक्ष रखते हुए बचे हुए सीटों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कराने का आदेश देने की अपील कोर्ट से की। सुप्रीम कोर्ट में भोजन अवकाश के बाद हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने राज्य सरकार से रिक्त पदों के बारे में जानकारी मांगी है। जानकारी के मुताबिक सुनवाई कल भी जारी रहने की संभावना है।

हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 मामले में लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही है। इस केस में सोनी कुमार की ओर से पक्ष रखे अधिवक्ता ललित कुमार सिंह कहते हैं कि 2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को अब तक नियुक्त हुए अभ्यर्थियों के अंतिम कटऑफ को आधार मानकर इस केस के सभी पेटिशनर की मेघा सूची तैयार कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया था। उन्होंने कहा कि इस मामले में शेष बचे पदों पर नियुक्ति कैसे होगी उस पर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई में ऑर्डर दे सकती है।

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