हाईकोर्ट का हंटर : रांची में मीट-मटन बेचने वालों की अब खैर नहीं, जांच में फंसे 15 दुकानदार, लाइसेंस नहीं हुआ तो होगी जेल
High Court crackdown: Meat and mutton sellers in Ranchi are in trouble; 15 shopkeepers caught in the investigation, and those without licenses will face jail time.

रांची। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार ने रांची में मांस और मटन दुकानों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया। अभियान स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के संयुक्त सचिव के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी रांची के नेतृत्व में आयोजित किया गया। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य दुकानों में FSSAI नियमों और स्थानीय निकाय के मानकों का पालन सुनिश्चित करना था।
इस अभियान के तहत बहुबाजार और बरियातु क्षेत्र की 15 मांस-मटन दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को अनापत्ति प्रमाण पत्र, FSSAI निबंधन और अनुज्ञप्ति के साथ ही खाद्य कारोबार संचालित करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी डॉ. पवन कुमार ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम 2011 के तहत निर्धारित शेड्यूल 4 पार्ट 4 का पालन अनिवार्य है।
निरीक्षण में दुकानदारों को कई दिशा-निर्देश दिए गए, जिनमें शामिल हैं: दुकान में काले शीशे का दरवाजा, साफ-सुथरे चिकने फर्श और दीवारें, स्टेनलेस स्टील के चाकू और उपकरणों का उपयोग, डस्टबिन की व्यवस्था, और खुले में मांस लटकाकर बिक्री न करना।
जांच में जिन दुकानों में कमियां पाई गईं, उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत सुधारात्मक नोटिस जारी किया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि तय समय में सुधार न होने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।









