आंगनबाड़ी सहायिका की नयी नियुक्ति पर हाईकोर्ट ने लगायी रोक, राज्य सरकार से मांगा जवाब, जानिये क्या है पूरा मामला

High Court put a stay on the new appointment of Anganwadi assistant, sought a reply from the state government, know what is the whole matter

Jharkhand Highcourt News: आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल आंगनबाड़ी सहायिका में चयनित होने के बाद CDPO द्वारा नियुक्ति रद्द कर दी गयी थी। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी थी। मामला चतरा जिले का था।

 

नियुक्ति रद्द करने और नयी नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी, जिस पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी हैं। साथ ही राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

 

दरअसल चतरा की सोनी कुमार ने इस मामले में याचिका दायर की गई है, जिसे CDPO द्वारा रद्द कर दिया गया था। हाईकोर्ट में न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की अदालत में इस पर सुनवाई हुई, जिसमें प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता फैसल अल्लाम ने अपने तर्क प्रस्तुत किए।

 

 

सुनवाई के बाद अदालत ने सीडीपीओ की ओर से नई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर सोनी कुमारी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

 

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम और फैजल अल्लाम ने अदालत को बताया कि चतरा जिले के सिमरिया प्रखंड अंतर्गत पगार पंचायत के आंगनवाड़ी में सहायिका के पद पर 4 जनवरी 2025 को सोनी कुमारी का चयन आमसभा से किया गया।लेकिन पांच जनवरी को ही सीडीपीओ सोनी कुमारी के चयन को रद करते हुए नए सिरे से चयन प्रक्रिया प्रारंभ कर दिया।

 

याचिकाकर्ता का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि चयन के बाद चयन रद्द करना गलत है।अधिकारी ने बिना कोई कारण बताए हुए प्रार्थी के चयन को निरस्त किया है। इसलिए नए चयन प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने नए चयन प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सरकार से जवाब मांगा है।

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