रांची झारखंड हाईकोर्ट ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिए जाने वाले प्रमोशन पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया है। मालूम हो 2020 में सरकार ने प्रमोशन पर रोक का आदेश जारी किया था। जिसके बाद जनवरी 2022 में हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रमोशन पर लगी रोक हटाई जाए। हाई कोर्ट ने यह आदेश WPS -1390/2021 मामले में दिया था। उक्त याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि सभी विभागों में सक्षम अधिकारियों को प्रोन्नति दी जाए। इस आदेश के उपरांत सरकार ने प्रोन्नति पर लगाई रोक को हटा लिया था।

रोक पर दायर याचिका पर सुनवाई 18 अगस्त को

विभागो के अधिकारियों को प्रोन्नति के मद्देनजर 23.6.2022 को DGP ने आदेश जारी कर कहा था की ASI को SI में प्रमोट किया जाएगा। इसमें यह प्रावधान भी किया गया की ST -SC कैडर, सामान्य केटेगरी में भी प्रमोशन ले सकते हैं। जिसके बाद प्रार्थी श्रीकांत दुबे एवम अन्य ने हाईकोर्ट में अपील दायर की।

रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राजभाषा विभाग के सचिव और DGP के आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही कोर्ट ने DGP और राजभाषा सचिव से जवाब मांगा है। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डा एस एन पाठक की बेंच में सुनवाई हुई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने कोर्ट में बहस की।इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी।

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...