रांची। लोहार जाति को ST में शामिल करने की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। हाईकोर्ट से इस फैसले के बाद अब पूर्व की तरह लोहार जाति OBC श्रेणी में ही शामिल रहेगी। जस्टिस राजेश शंकर ने झारखंड सरकार के उस फैसले को सही बताया है, जिसके तहत 2019 मे लोहार जाति को एसटी की श्रेणी से बाहर करते हुए ओबीसी में शामिल किया गया था। कोर्ट ने लोहार को एसटी में शामिल करने की याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट में दशरथ प्रसाद ने एक याचिका दायर कर कहा था कि लोहार जाति को एसटी की श्रेणी से अलग करते हुए ओबीसी में शामिल कर दिया गयाहै। पहले लोहार जाति एसटी में थी। दशरथ प्रसाद ने अपनी याचिका में इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताया था।

अदालत को बताया कि राज्य सरकार का निर्णय बिलकुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि लोहरा और लोहार ही एसटी कैटेगरी में होंगे। हिंदी में लोहार होने की वजह से उक्त जाति को एसटी कैटेगरी का दर्जा दिया गया था, जो सही नहीं है। अदालत ने राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए प्रार्थी की याचिका को खारिज कर दी। अदालत ने अपने आदेश में माना कि लोहार जाति ओबीसी श्रेणी के ही मानी जाएगी।

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