हेमंत सरकार को 10 हजार जुर्माना: असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती में हाईकोर्ट के कड़े तेवर… लगाया 10 हजार का जुर्माना, जानिये पूरा मामला

रांची: असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर कड़े तेवर दिखाये हैं। हाईकोर्ट ने सोरेन सरकार की तरफ से जवाब दाखिल नहीं करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। चीफ जस्टिस रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच ने जवाब दाखिल नहीं करने पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पूछा कि, जब पूर्व में आदेश दिया गया था तो फिर राज्य सरकार ने जवाब दाखिल क्यों नहीं किया। इसके साथ ही चयनित अभ्यर्थियों की ओर से पक्ष सुने जाने को लेकर दाखिल याचिका को अदालत ने स्वीकार कर लिया। मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होंगी।

आपको बता दें कि सहायक अभियंता नियुक्ति की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का मुद्दा उठाया है। राज्य सरकार ने कहा था कि प्रारंभिक परीक्षा में किसी को भी रिजर्वेशन नहीं दिया गया था। कोर्ट ने कोटि और कोटा में अंतर बताने को कहा है। राज्य सरकार से जो जवाब मांगा गया था, उसका जवाब कोर्ट को अब तक राज्य सरकार ने जवाब नहीं दिया है।

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