झारखंड: बैंक अब डरा-धमकाकर नहीं करा पायेंगे वसूली, गुंडई करने पर बैंक पर अब होगी सीधे FIR

Jharkhand: Banks will no longer be able to make recovery through intimidation, now FIR will be lodged directly against the bank for hooliganism.

Jharkhand News: झारखंड में रिकवरी एजेंटों पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। पैसा वसूली के लिए डराने-धमकाने व मारपीट करने वाले बैंक पर अब सीधे FIR दर्ज की जायेगी। इस संदर्भ में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संकेत दे दिये हैं। वित्त मंत्री ने रिकवरी एजेंटों के माध्यम से आम लोगों और भोले-भाले ग्रामीणों को डराकर पैसा वसूली की प्रवृत्ति पर आपत्ति जताई है।

 

 

वित्त मंत्री ने कहा है कि उन्होंने कहा कि ऐसे बैंकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए। वित्त मंत्री ने बताया कि उन्होंने आरबीआई के प्रतिनिधि से कहा कि सभी जिलों के एसपी को इससे संबंधित गाइडलाइन भेजी जाए, ताकि ऐसी अमानवीय घटनाओं को रोका जा सके।

 

 

दरअसल कमर्शियल बैंक 9-11 प्रतिशत की दर पर ऋण देते हैं। इसके बावजूद छोटे बैंक, एनबीसी बैंकों के माध्यम से लोग 22 से 30 प्रतिशत तक ब्याज दर पर ऋण लेते हैं। आरबीआई के क्षेत्रीय निदेशक प्रेमरंजन प्रसाद ने कहा कि इस तरह की घटनाओं में बैंक ही जिम्मेदार होंगे।

 

 

इसके पूर्व एसएलबीसी की बैठक की औपचारिक शुरुआत करते हुए जीएम मनोज कुमार ने कहा कि सीडी रेशियो पहली बार 50 प्रतिशत से ऊपर हुआ है। 30 सितंबर 2023 को जहां यह अनुपात 45.04% था, वहीं 30 सितंबर 2024 को यह बढ़कर 50.22% हो गया है।

Related Articles