रांची । सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सरकार को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट में चल रही शेल कंपनियों, माईनिंग लीज एवं मनरेगा से जुड़े मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी है। इससे पहले बुधवार को सुप्रीम कोर्ट कंपनियों, माईनिंग लीज एवं मनरेगा से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। उच्चत्तम न्यायालय ने  अपने आदेश को रिजर्व करते हुए झारखण्ड हाई कोर्ट में चल रहे इन मामलों की सुनवाई पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एसआर भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनी. पीठ ने कहा, ‘‘पक्षकारों के वकीलों की दलीलें सुनी. आदेश सुरक्षित रखा जाता है. चूंकि शीर्ष न्यायालय के पास यह विषय है इसलिए उच्च न्यायालय विषय पर आगे नहीं बढ़ेगा.’’ 

गौरतलब है कि शेल कंपनी से संबंधित केस न0 4290/21, माईनिंग लीज से संबंधित केस न0 727/2022 एवं मनरेगा से संबंधित केस न0 4632/2019  झारखण्ड  उच्च न्यायालय में चल रहा है। जिसे लेकर हेमंत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में शरण ली थी। उच्चत्तम न्यायालय में सुनवाई के दौरान झारखण्ड सरकार के वकील कपिल सिब्बल एवं महाधिवक्ता उपस्थित थे।

दरअसल, माइनिंग लीज मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।  याचिका पर बुधवार को करीब तीन घंटे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई।  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीएम हेमंत सोरेन को फौरी तौर पर राहत जरूर मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये भी तय हो जाएगा कि सीएम हेमंत के खिलाफ दायर पीआईएल पर झारखंड हाईकोर्ट सुनवाई करेगा या नहीं. हालांकि, कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब तक उसका आदेश नहीं आ जाता, तब तक झारखंड हाईकोर्ट कोई कार्यवाही नहीं करेगा.

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