हाईकोर्ट से हेमंत सरकार को बड़ा झटका, रिम्स निदेशक को हटाने के आदेश पर लगायी रोक, 17 अप्रैल को डायरेक्टर को टर्मिनेट करने का…
A big blow to Hemant government from the High Court, stay on the order to remove RIMS director, order to terminate the director on April 17...

Jharkhand highcourt News: झारखंड हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। रिम्स के पूर्व निदेशक डॉ राजकुमार को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाई कोर्ट का यह फैसला झारखंड सरकार के लिए बड़ा झटका है।
दरअसल 17 अप्रैल को राज्य सरकार ने आदेश जारी कर डॉक्टर राजकुमार को रिम्स निदेशक पद से बर्खास्त कर दिया था। 3 महीने के वेतन के साथ उन्हें पद से हटाने का आदेश जारी किया गया था।
टर्मिनेशन लेटर में डॉक्टर राजकुमार पर कई आरोप भी लगाए गए थे। खुद पर लगे आरोप से मामले डॉक्टर राजकुमार काफी निराश थे, लिहाजा उन्होंने राज्य सरकार के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
हाईकोर्ट में आज इस मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने तत्काल प्रभाव से राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ इस मामले में राज्य सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 मई को होने वाली है।
दरअसल डॉक्टर राजकुमार ने अपनी याचिका में कहा था, कि उन पर हुई कार्रवाई नैसर्गिक न्याय और रिम्स की नियमावली के खिलाफ है। उन्हे पक्ष तक को रखने का मौका नहीं दिया गया। डॉ राजकुमार ने अपनी याचिका में आगे बताया था कि रिम्स निदेशक की नियुक्ति 3 साल के लिए की जाती है। उन्होंने कभी भी किसी भी नियम के खिलाफ कोई काम नहीं किया। पूरी ईमानदारी से काम करने के बाद भी उन्हें झूठे आरोप लगाकर हटा दिया गया।