रांची: पूजा सिंघल की डिस्चार्ज पिटीशन पर रांची स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष अदालत में शनिवार को सुनवाई हुई. खूंटी मनरेगा घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका पर विशेष न्यायाधीश प्रभात शर्मा ने सुनवाई की. आज की बहस पूरी हो गयी. कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
मनी लाउंड्रिंग मामले में आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल, उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार और खूंटी के तत्कालीन सहायक अभियंता शशि प्रकाश के खिलाफ पूर्व में चार्जशीट दाखिल हो चुका है। इनके खिलाफ अब आरोप गठन होना है। पूर्व जेई राम विनोद प्रसाद सिन्हा के खिलाफ कोर्ट पूर्व में ही आरोप गठित कर चुकी है। अंतरिम जमानत पर बाहर है पूजा सिंघल
सुप्रीम कोर्ट ने पूजा सिंघल को 2 महीने की अंतरिम जमानत दी है। इससे पहले पूजा सिंघल को 1 माह की अंतरिम जमानत मिली थी । पूजा सिंघल को जब एक माह की जमानत मिली थी, तब उन्होंने अपनी बीमार बेटी की देखभाल करने के लिए जमानत की मांग की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने 3 जनवरी को पूजा सिंघल को 1 माह की जमानत दी थी। साथ ही शर्त रखी थी कि पूजा सिंघल जमानत अवधि के दौरान झारखंड में नहीं रहेंगी।