रांची। हड़ताली स्वास्थ्यकर्मियों की आज बैठक स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई। बैठक में स्वास्थ्यकर्मियों की मांगों पर विचार के साथ-साथ नियमितकरण को लेकर राज्य सरकार की मंशा को लेकर भी चर्चा की गयी। बैठक में स्पष्ट कर दिया गया कि 2014 की तर्ज पर पारा मेडिकल कर्मियों के नियमितिकरण संभव नहीं हैं। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि जल्द ही राज्य सरकार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, विधि विभाग एवं वित्त विभाग से सहमति लेकर नियुक्ति नियमावली तैयार की जायेगी।

बैठक में इस बात का भी निर्णय लिया गया कि एएनम, जीएनएम, पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग के अधीन रिक्त पदों के पचास प्रतिशत पदों पर नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / विभागीय स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा कराये जाने पर विचार किया जायेगा । नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया जायेगा एवं कार्यानुभव के अवधि को वर्षवार अंक हेतु निर्धारित अधिकतम अधिमानता के अंतर्गत बोनस अंक दिया जायेगा। शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर खुली / सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिससे अर्हताधारी अनुबंध कर्मी भी अभ्यर्थी हो सकते है।

स्वास्थ्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिये गये फैसले के मुख्य अंश पढ़िये ..

  1. यह सूचना औपबंधिक है। इस बैठक की अनुमोदित कार्यवाही अलग से निर्गत की जायेगी ।

2 बैठक में विभिन्न संघो के प्रतिनिधियों से विस्तृत विचार विमर्श किया गया। उनके मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार करने का निर्णय लिया गया।

  1. वर्ष 2014 में गठित नियमावली के तर्ज पर पारा मेडिकल कर्मियों के समायोजन के संबंध में यह पाया गया कि वर्तमान परिस्थिति में इसे लागू किया जाना उचित नही है।
  2. इस बिन्दु पर सहमति बनी की वर्तमान में प्रभावी वर्ष 2018 में पारा चिकित्सा कर्मियों के नियुक्ति नियमावली का अध्ययन कर नियमानुसार कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, विधि विभाग एवं वित्त विभाग से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में नियुक्ति नियमावली में आवश्यक संशोधन कर नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा ।
  3. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन / झारखण्ड एडस कंट्रोल सोसाईटी अंतर्गत ए०एन०एम०जी० एन०एम०/ पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों को स्वास्थ्य विभाग के अधीन रिक्त पदों के पचास प्रतिशत पदों पर नियुक्ति हेतु सीमित प्रतियोगिता परीक्षा झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग / विभागीय स्वतंत्र एजेन्सी द्वारा कराये जाने पर विचार किया जायेगा ।
  4. नियुक्ति में अधिकतम उम्र सीमा में छूट दिया जायेगा एवं कार्यानुभव के अवधि को वर्षवार अंक हेतु निर्धारित अधिकतम अधिमानता के अंतर्गत अधिमानता दिया जायेगा।
  5. शेष 50 प्रतिशत रिक्त पदों पर खुली / सीधी नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, जिससे अर्हताधारी अनुबंध कर्मी भी अभ्यर्थी हो सकते है।
  6. वर्तमान जनसंख्या के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में पदो के आवश्यकता को देखकर नये पदों के सृजन हेतु त्रिसदस्यीय समिति का गठन किया जायेगा, जो तीन माह के अंदर अपना प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध करायेगी ।

10.लंबित मानदेय एवं वेतन वृद्धि के लिए संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा।

  1. राजपत्रित अवकाश / देय अवकाश के दिनों में कार्य करने के विरूद्ध अनुबंध कर्मियों के हड़ताल अवधि का समायोजन करने पर सहमति बनी।
  2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं झारखण्ड एडस कन्ट्रोल सोसाइटी में कार्यरत ए०एन०एम०जी०एन०एम० / पारा चिकित्सा एवं अन्य कर्मियों का समायोजन उपरोक्त प्रक्रिया के तहत करने पर विचार किया जायेगा।
  3. हड़ताल अवधि में हुये दण्डात्मक कार्रवाई पर रोक के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त कर अग्रेत्तर कार्रवाई किया जायेगा ।
  4. सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों (CHO) के पद सृजन हेतु भारत सरकार से प्राप्त पत्र का अध्ययनोपरान्त नियमानुसार कार्रवाई किया जायेगा ।
  5. प्रोत्साहन राशि के नियमित भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । इसके लिए सिविल सर्जन को आवश्यक निर्देश निर्गत किया जायेगा।
  6. लम्बे समय से पदास्थापित DPM/DAM/DPC / BAM / BPM के स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारियों के निकटस्थ गृह जिलों में पदस्थापन पर विचार किया जायेगा।
  7. सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में वार्ता उपरान्त लिये गये निर्णय के आलोक में तत्काल प्रभाव से हड़ताल समाप्त करने के बिन्दु पर सहमति बनी।

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