छतरपुर(एमपी): कोर्ट ने हेडमास्टर को 5 साल कैद की सजा सुनायी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में सी कोर्ट ने गेस्ट टीचर से दो हजार रुपये रिश्वत लेने के मामले में ये सजा दी है। दरअसल, विशेष लोक अभियोजक केके गौतम ने बताया कि विशेष अदालत के न्यायाधीश सुधाशु सिन्हा ने शनिवार को चंद्रभान सेन को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दोषी ठहराया और उस पर 30,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

जानकारी के मुताबिक छतरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर दूर सूरजपुर कलां के एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर सेन ने गेस्ट टीचर लक्ष्मीकांत शर्मा से 2,000 रुपये की घूस ली थी, ताकि उन्हें काम पर आने दिया जा सके। शर्मा ने 6 जनवरी, 2015 को सागर लोकायुक्त पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और सेन को दो दिन बाद जाल में फंसा लिया गया।

फैसले में न्यायाधीश सिन्हा ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे आरोपियों के प्रति नरमी बरतना कानून के विपरीत है और कड़ा रुख अपनाना समय की मांग है। भ्रष्टाचार में लोक सेवकों का लिप्त होना एक बहुत बड़ी समस्या है जो समाज को नष्ट कर रही है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र और कानून के शासन की नींव को हिला रहा है।

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