राहुल गांधी की नागरिकता हो रद्द, दिग्गज बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पहुंचे हाईकोर्ट

नई दिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता एक बार फिर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। उनकी नागरिकता को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी अब कोर्ट पहुंच गए हैं। याचिका में उन्होंने राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दिए जाने की मांग की है। वहीं भाजपा नेता की याचिका पर अगले हफ्ते सनी भी हो सकती है।

बता दें कि, स्वामी ने 2019 में गृह मंत्रालय को एक लेटर लिखकर इस बारे में खुलासा किया था। उन्होंने अपने पत्र में दावा किया था कि राहुल गांधी एक ब्रिटिश फर्म बैकॉप्स लिमिटेड में डायरेक्टर थे। यह फर्म 2003 में ब्रिटेन में रजिस्टर्ड हुई थी।

सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि कंपनी ने 10 अक्टूबर 2005 और 31 अक्टूबर 2006 को सालाना रिटर्न दाखिल किया. उन वार्षिक रिटर्न से पता चला कि राहुल गांधी ने अपनी राष्ट्रीयता ब्रिटिश घोषित की थी। इसके बाद वर्ष 17 फरवरी 2009 को बैकॉप्स लिमिटेड कंपनी का विघटन हो गया। उस विघटन के आवेदन पत्र में राहुल गांधी ने अपनी नागरिकता एक बार फिर ब्रिटिश घोषित की थी।

याचिका में स्वामी ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 9 और भारतीय नागरिकता कानून 1955 का राहुल गांधी ने उल्लंघन किया है। नियमों में अनुसार देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है। ऐसे में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को देखते हुए उनकी भारतीय नागरिकता को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए।

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