कोलकाता डॉक्टर मर्डर केस : R G Kar अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत 4 गिरफ्तार, 15 दिन..150 घंटे पूछताछ और दो पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद CBI का बड़ा एक्शन
कोलकाता :केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आर जी कर कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को इस संस्थान में कथित वित्तीय कदाचार के सिलसिले में सोमवार को गिरफ्तार कर लिया. अधिकारियों ने यह जानकारी दी. आर जी कर अस्पताल की एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ कथित बलात्कार और हत्या के मामले में घोष से एजेंसी के साल्ट लेक कार्यालय में 15वें दिन भी पूछताछ की गई.
जांच एजेंसी ने करीब 15 दिन की पूछताछ के बाद संस्थान में भ्रष्टाचार के मामले में उनको पकड़ा है. कोलकाता के साल्ट लेक स्थित सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष को पूछताछ के लिए बुलाया गया था. इसके बाद उनके सीबीआई के निजाम पैलेस स्थित एंटी करप्शन विंग में ले जा गया, जहां उन्हें गिरफ्तार दिखाया गया. उनके साथ बिप्लव सिंह, सुमन हाजरा और अफसर अली खान को भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया है.
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई 150 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ कर चुकी है. 9 अगस्त की सुबह एक पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की जांच के सिलसिले में भी उनसे पूछताछ की गई है. सीबीआई इस केस से जुड़े तमाम सच जानने के लिए संदीप का दो बार पॉलीग्राफ टेस्ट भी कर चुकी है. पहली बार टेस्ट के दौरान संदीप ने सीबीआई के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया था.
#WATCH | West Bengal: Doctors of B. R. Singh Hospital (Eastern Railway) left from CBI Anti-Corruption Branch earlier in the night, after conducting medical tests of RG KAR Medical College and the Hospital's former principal Dr Sandip Ghosh and 3 others.
— ANI (@ANI) September 3, 2024
CBI anti-corruption… pic.twitter.com/OxAu1bEzsm
आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व उपाधीक्षक डॉ. अख्तर अली ने संदीप घोष के प्रिंसिपल रहने के दौरान संस्थान में कई मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज कराई थी. इसमें अस्पताल में लावारिस शवों की तस्करी, बायो-मेडिकल कचरे के निपटान में भ्रष्टाचार, निर्माण निविदाओं में भाई-भतीजावाद आदि जैसे आरोप लगाए गए थे. इसकी जांच पहले कोलकाता पुलिस कर रही थी, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश में जांच सीबीआई को सौंप दी गई.
19 अगस्त को संदीप घोष के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने आईपीसी की धारा 120बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत केस दर्ज किया था. इसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद 24 अगस्त को सीबीआई ने इसकी जांच अपने हाथ में ले ली थी. उपरोक्त धाराओं के तहत ही उनको गिरफ्तार किया गया है. करप्शन के इस केस में मां तारा ट्रेडर्स, मध्य झोरेहाट, बानीपुर, हावड़ा; ईशान कैफे, 4/1, बेलगछिया और खामा लौहा भी आरोपी हैं.