बड़ी खबर- मधु कोड़ा को बड़ा झटका: नहीं लड़ सकेंगे विधानसभा चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी ये याचिका…

Madhu Koda: विधानसभा चुनाव के पहले मधु कोड़ा को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगाने की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब तय हो गया है कि मधु कोड़ा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। शुक्रवार को आये इस फैसले के बाद मधु कोड़ा का चुनावी चैप्टर क्लोज हो गया है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री कोड़ा, पूर्व कोयला सचिव, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव ए. के. बसु और मधु कोड़ा के सहयोगियों को निचली अदालत ने कोयला घोटाले में दोषी ठहराया था।

कोर्ट ने सभी आरोपियों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई थी। वहीं सजा के साथ आरोपी पर जुर्माना भी लगाया गया था। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। मधु कोड़ा चुनाव लड़ना चाहते थे, लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सजा पर रोक लगाने की मांग की। इस याचिका पर न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आर महादेवन की बेंच सुनवाई हुई।

आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने मधु कोड़ा की य़ाचिका को इसलिए खारिज कर दिया था कि याचिकाकर्ता सिर्फ केवल इस आधार पर फैसले पर रोक लगाना चाह रहे हैं कि वह चुनाव लड़ सके, जो उचित नहीं है। इस मामले में ऐसा लग रहा है कि वह दोषी हैं, इसलिए निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाने का कोई ठोस कारण नहीं है। आपको बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा को प्रत्याशी बनाया है।

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