3 दिन में GST नंबर! क्या आप तैयार हैं वित्त मंत्री की नई ‘आसान रजिस्ट्रेशन स्कीम’ के झटके के लिए?
1 नवंबर से लागू होगी नई GST स्कीम, छोटे कारोबारियों के लिए बड़ी राहत

देश के छोटे व्यापारियों और नए बिजनेस शुरू करने वालों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। 1 नवंबर, 2025 से GST के लिए नई ‘सिंप्लिफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम’ शुरू होगी, जिसके तहत आवेदन जमा करने के सिर्फ 3 कामकाजी दिनों में GST नंबर मिल जाएगा।
इस स्कीम का मकसद है ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ को बढ़ावा देना और टैक्स कंप्लायंस को सरल बनाना। वित्त मंत्री ने बताया कि यह प्रक्रिया अधिकतर ऑटोमेटेड होगी, जिससे कागजी कार्रवाई और लंबा इंतजार खत्म हो जाएगा।
नई स्कीम के मुख्य फायदे
3 दिन में रजिस्ट्रेशन: अब कई हफ्तों तक चलने वाली GST रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया सिर्फ 3 दिनों में पूरी हो जाएगी।
छोटे और ‘लो-रिस्क’ कारोबारी लाभान्वित: खासकर छोटे सप्लायर्स और MSMEs जो ₹2.5 लाख तक की मासिक सप्लाई पर टैक्स देंगे।
ई-कॉमर्स सप्लायर्स को राहत: अब ऑनलाइन विक्रेताओं को हर राज्य में अलग-अलग बिजनेस पता दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
यह स्कीम क्यों है खास?
इस स्कीम के तहत आवेदन स्वैच्छिक होंगे, यानी कारोबारी चाहे तो इसे चुन सकते हैं या पुरानी प्रक्रिया से ही रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार का अनुमान है कि इससे लगभग 96% नए आवेदकों को फायदा पहुंचेगा।
वित्त मंत्री ने कहा, “इन सुधारों का मकसद टैक्सपेयर्स को सम्मान देना और GST व्यवस्था को और भरोसेमंद बनाना है।”









