रांची हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक लिए निर्णय के बाद वित्त विभाग ने राज्य सरकार के वैसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर 2004 से पूर्व पूरी हो गई थी, मगर किसी कारणवश उसकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई थी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य में करीब 500 ऐसे कर्मचारी हैं जिनको इस फैसले का लाभ मिलेगा।

झारखंड सरकार के वित्त विभाग के इस आदेश से इन 500 कर्मचारियों को पेंशन का लाभ देने के लिए रास्ता साफ हो गया है। जबकि अन्य कर्मचारियों के लिए SOP बनाई जा रही है। गौरतलब है की राज्य सरकार को वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1.12. 2004 के पूर्व पूर्ण हो गई थी लेकिन दिनांक 1.12. 2004 के पश्चात नियुक्त हुए थे उन्हें पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

शर्तों के साथ मिलेगी पुरानी पेंशन का लाभ

राज्य सरकार के निर्णय के बाद 1.12. 2004 के बाद में नियुक्त कर्मियों को कुछ शर्तों के अधीन झारखंड पेंशन नियमावली 2000 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत जिनकी नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम या अनुशंसा दिसंबर 2004 के पूर्व घोषित हो चुकी थी लेकिन प्रशासनिक कारणों से जैसे पुलिस सत्यापन चिकित्सकीय जांच इत्यादि कारणों से जो नियुक्त नहीं किए गए सरकारी सेवकों के नियंत्रण से अलग हो, नियुक्ति पत्र के जारी होने या योगदान में विलंब हुआ हो, वैसे कर्मी इसके दायरे में आएंगे।

दूसरी शर्त यह भी है कि ऐसे कर्मियों को अपने नियुक्ति प्राधिकारी या विभाग में आवेदन करना होगा तथा नियुक्ति प्राधिकार या विभाग द्वारा समीक्षा के बाद आवश्यक आदेश दिनांक 31.12. 2022 के पूर्व निश्चित रूप से निर्गत किया जाएगा। गौरतलब है कि इस दायरे में राज्य सरकार के करीब 500 कर्मचारी हैं जिनका लाभ मिलेगा।

अन्य कर्मियों के लिए बन रही है SOP

राज सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में 3 सदस्य SOP निर्धारण कमेटी बनी है। इस कमेटी में विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह के अलावा वित्त विभाग के प्रधान सचिव, कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव सदस्य है। पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के लिए बनने वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार करने के बाद मंत्री परिषद की मंजूरी ली जाएगी। इधर गठित कमेटी SOP तैयार करने में जुट गई है ।संभावना है जल्दी SOP तैयार कर केबिनेट में भेजा जाएगा। SOP तैयार होने के बाद हर एक कर्मचारियों को शपथ पत्र देकर इसे स्वीकार करने की सहमति देनी होगी। शपथ पत्र में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने के अलावा भविष्य में किसी तरह का वित्तीय दावा नहीं करने की घोषणा करनी होगी। इसके लिए वित्त विभाग एक फॉर्मेट जारी करेगा ।

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