रांची: झारखंड में 3088 पंचायत सचिवों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एमआर साह की खंडपीठ ने राज्य सरकार को राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने इस नियुक्ति मामले को भी शिक्षक नियुक्ति के साथ जोड़ते हुए मेरिट लिस्ट बनाने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद लंबे समय से नियुक्ति के इंतजार में बैठे पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार की ओर से एडवोकेट प्रज्ञा सिंह बघेल ने पक्ष रखा।

जेएसएससी ने मई 2017 में पंचायत सचिव और निम्न वर्गीय लिपिक पद के लिए विज्ञापन जारी किया था। इसमें 2 नियम थे। 13 अनुसूचित जिले में सभी पर स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित थे। वहीं अन्य 11 गैर अनुसूचित जिलों में कोई भी आवेदन कर सकता था। इसके लिए जनवरी-फरवरी 2018 में लिखित परीक्षा हुई। 4,948 अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का वेरिफिकेशन भी 2019 में हुआ था।

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