Income Tax इनकम टैक्स सभी के लिए एक जरूरी टैक्स होता है। मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास तक सभी लोगों के लिए यह टैक्स खास है। लेकिन अब सरकार इनकम टैक्स भरने वालों को बड़ी राहत देने जा रही है। टैक्सपेयर्स को छूट में बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है। वित्त मंत्रालय की ओर से इस का नया आदेश जारी कर दिया गया है।

इस राशि पर नहीं देना होगा टैक्स

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हाल ही में टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत देते हुए टैक्स में छूट का नया आदेश जारी कर दिया है। इस नए आदेश के मुताबिक अब से टैक्स पेयर्स को इलाज के लिए मिलने वाली राशि पर लगने वाले इनकम टैक्स में छूट का फायदा मिलेगा। यानी आपको इस राशि पर टैक्स का भुगतान नहीं करना होगा।

CBDT ने छूट के लिए जारी कर दिया फॉर्म

आपको बता दें इनकम टैक्स विभाग टैक्सपेयर्स की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए बीच-बीच में नियमों में बदलाव करते रहता है। सीबीडीटी की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई है। सीबीडीटी ने हाल ही में नई शर्तों और कोरोणा के इलाज पर होने वाले खर्च पर इनकम टैक्स छूट के लिए एक फॉर्म भी जारी कर दिया था।

फॉर्म के साथ जमा करने होंगे डाक्यूमेंट्स

5 अगस्त 2022 की अधिसूचना के मुताबिक अब से आपको अपने नियोक्ता को कुछ डॉक्यूमेंट के साथ में इनकम टैक्स विभाग को एक फॉर्म जमा करना होगा जिसमें नियोक्ता या फिर रिश्तेदारों से कोरोना के इलाज के लिए प्राप्त राशि पर टैक्स छूट का दावा कर सकता है।

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