झारखंड : साइबर ठगी के शिकार लोगों के लिए अच्छी खबर…बिना केस दर्ज कराए भी पैसा वापस पाने का मौका!

Jharkhand: Good news for victims of cyber fraud... Opportunity to get money back even without filing a case!

झारखंड के वैसे लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है जो साइबर फोर्ड के शिकार हो चुके हैं. अब इन पीड़ितों को पैसे वापस किये जाएंगे. इसमें एक और राहत भरी खबर यह है कि अगर किसी मामले में पीड़ित द्वारा केस नहीं भी दर्ज किया गया है तो ऐसी स्थिति में भी उन्हें पैसे वापस लौटाये जाएंगे.

दरअसल,  झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर ऐसे सभी मामले में पीड़ित को तत्काल पैसे दिलाने की पहल डीजीपी अनुराग गुप्ता ने शुरू कर दी है. डीजीपी द्वारा सभी जिलों के एसपी को पत्र भी भेजा गया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल मनोज की ओर से डीजीपी को पत्र भेजा गया था. इसके अलावा जिलों के प्रधान न्यायायुक्त और झालसा को भी पत्र लिखा गया था. पत्र में उल्लेख था कि हाईकोर्ट का निर्देश है कि साइबर अपराध के जरिए लूटे गए पैसे तत्काल पीड़ित को दिलाने का काम किया जाए. अगर किसी मामले में पीड़ित ने केस दर्ज नहीं किया है. तब उसे पैसे वापस दिलाने की कार्रवाई की जाएगी.

बिना FIR दर्ज कराये भी पीड़ित को ऐसे मिलेंगे पैसे

बिना केस दर्ज कराये भी पैसे वापस लौटाने के लिए अदालत में आवेदन कैसे करना होगा, तो यह भी हम आपको बता देते हैं. जानकारी के अनुसार,  इसके लिए रजिस्ट्रार जनरल द्वारा एक फॉरमेट तैयार कर उपलब्ध कराया गया. इसमें पीड़ित और उनके एकाउंट नंबर के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके अलावे यह भी बताना होगा कि पीड़ित द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1930 में शिकायत की गई थी. उनका पैसा बैंक खाते में फ्रीज किया गया है और इस संबंध में नोटिस जारी किया गया है.

10 फीसदी पीड़ित नहीं करा पाते है शिकायत दर्ज

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, झारखंड में साइबर क्राइम को लेकर लोग 1930 पर शिकायत दर्ज कराते हैं लेकिन इनकी संख्या के मुकाबले 10 फीसदी से भी कम लोग मामले में केस दर्ज करा पाते हैं. हालांकि इससे पूर्व बिना केस दर्ज कराये पैसे नहीं मिलते थे. लेकिन अदालत के नये निर्देश के मुताबिक अब प्राथमिकी दर्ज  नहीं होने पर भी पैसे वापस कराने की कार्रवाई की जाएगी.

Related Articles