रांची। संविदाकर्मियों को लेकर एक अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संविदा पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद जल्द ही प्रदेश में संविदा पर कार्यरत 30 से 40 हजार महिला कर्मियों को अब मातृत्व अवकाश का लाभ मिलने लगेगा।

आपको बता दें कि पहले संविदा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मातृत्व अवकाश का लाभ देने का प्रावधान नहीं था। यह मामला पिछले दिनों मुख्यमंत्री के संज्ञान में आया तो उन्होंने संविदा कर्मियों को भी इसका लाभ देने की स्वीकृति प्रदान कर दी। हालांकि संविदाकर्मियों की तरफ से इस संदर्भ में मांग भी की गयी थी।

जानकारी के मुताबिक पिछले 12 महीने में 80 दिन संविदा पर काम किया हो। उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। हालांकि, यह लाभ केवल पहली 2 संतानों पर ही मिलेगा। मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को वही राशि मिलेगी जो छुट्टी पर जाने से पहले अंतिम संविदा में मिली थी।

मातृत्व अवकाश क्या है
गर्भावस्था के दौरान मह‍िलाएं मातृत्व अवकाश या मैटरनिटी लीव की सुव‍िधा दी जाती है। बच्चे के जन्म और उसकी शुरुआती देखभाल के लिए महिलाओं को यह छुट्टी दी जाती है।

मातृत्व अवकाश की पात्रता
सभी गर्भवती महिलाएं मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होती हैं। इसके साथ ही यदि कोई महिला 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है, तो वह 12 सप्ताह की छुट्टी की पात्र होती है।

क्या मातृत्व अवकाश के दौरान पूरा वेतन मिलता है
महिलाओं को इस अवकाश के दौरान कोई समस्याे न हो इसके ल‍िए कंपनी पैसों का भुगतान भी करती है। यानि मातृत्व अवकाश के दौरान महिलाओं को उनकी पूरी सैलरी दी जाती है। मातृत्व अवकाश जिस दिन से शुरु होता है और जब खत्मै होता है उस दिन तक सैलरी दी जाती है।

मातृत्व अवकाश संशोधन अधिनियम 2017 क्या है
• मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के तहत इस अवकाश का लाभ वो ही महिलाएं उठा सकती है जिसने कर्मचारी के रूप में मौजूदा कंपनी में पिछले एक साल में 80 दिन तक काम किया हो।
• अवकाश की अवधि के दौरान भुगतान दैनिक मजदूरी (Daily Wages) पर आधारित होता है।
• मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अनुसार गर्भवती महिला 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश की पात्र होती है।
• यह प्रसव की अनुमानित तिथि से आठ सप्ताह पहले से शुरू हो सकती है। लेकिन इस अवकाश के साथ कुछ शर्तें जुड़ी हैं।
• मह‍िलाएं पहली दो गर्भावस्थाओं के लिए ही यह अवकाश ले सकती हैं। अगर तीसरा बच्चा होने जा रहा है तो इस अवकाश की अवध‍ि सिर्फ 12 सप्ताह की होती है।

मातृत्व अवकाश की अवधि
इस अधिनियन के तहत महिलाएं मातृत्व अवकाश डिलीवरी की अनुमानित तारीख से आठ हफ्ते पहले और डिलीवरी होने के बाद ले सकती हैं। इसी के साथ जो महिलाएं तीसरे बच्चे को जन्म दे रही हैं वो डिलीवरी से 6 हफ्ते पहले और 6 हफ्ते बाद मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। इसके अलावा बच्चा गोद लेनी वाली महिलाएं इस लीव को गोद लेने की तारीख से शुरू कर सकती हैं। मातृत्व अवकाश की अवधि खत्म हो जाए, तब मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 घर से काम करने के (Work From Home) प्रावधानों की भी इजाजत देता है। लेकिन यह आपके काम की प्रकृति पर निर्भर करता है। बच्चा होने से पहले ही आप घर से काम करने की संभावना के बारे में अपने नियोक्ता से बात कर लें।

हर खबर आप तक सबसे सच्ची और सबसे पक्की पहुंचे। ब्रेकिंग खबरें, फिर चाहे वो राजनीति...