रांची: झारखंड सरकार के नियमित कर्मचारियों की तरह अब कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारियों को भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। विधि विभाग ने भी इसकी अनुशंसा की है। अब इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही यह व्यवस्था लागू हो जाएगी। इससे 1000 से अधिक महिला कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।

राज्य में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला कर्मचारी लंबे समय मातृत्व अवकाश की मांग कर रही थीं। वहीं मोनिका बनाम झारखंड एवं अन्य में झारखंड हाईकोर्ट ने भी देवीपुर में कॉन्ट्रैक्ट पर कार्यरत महिला पर्यवेक्षिका को मातृत्व अवकाश का भुगतान करने का आदेश दिया है।

इसी तरह रश्मि भारती बनाम झारखंड सहित कुछ अन्य मामलों में भी हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास विभाग और गोड्डा डीसी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन दिल्ली बनाम फीमेल वर्कर्स (मस्टर रॉल) मामले में पारित आदेश के अनुरूप शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में मैटरनिटी बेनीफिट एक्ट 1961 के तहत मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है। इन सबको देखते हुए झारखंड सरकार ने महिला कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश देने का फैसला किया है।

मातृत्व अवकाश की शर्ते

  • जो महिला कर्मचारी पिछले 12 महीने में 80 दिन तक कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर चुकी हैं, उन्हें 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा।
  • अवकाश दो जीवित संतान के बाद पैदा हुए बच्चों के लिए लागू नहीं होगा।
  • मातृत्व अवकाश के लिए संविदा राशि छुट्टी पर जाने से पहले मिले अंतिम संविदा राशि के बराबर होगा।

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