रांची। FSL यानि फारेंसिक साइंस लैबोरेट्री में खाली पदों को भरने के मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में राज्य सरकार ने नियुक्ति को लेकर जानकारी मांगी, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से अधिवक्ता ने सकारात्मक जवाब नहीं दिया, जिसके बाद कोर्ट ने 16 सितंबर से पहले इस मामले में लिखित जवाब प्रस्तुत करने को कहा।

चीफ जस्टिस डा रवि रंजन और सुजीत नारायण की डबल बेंच में जेपीएससी की तरफ से अधिवक्ता ने बताया कि अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया पूरी कर अभ्यर्थियों की लिस्ट राज्य सरकार को भेज दी गयी है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अदालत को यह बताया गया कि जिन पदों पर कर्मचारी चयन आयोग से नियुक्ति होनी थी, उसकी नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कर सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार को भेज दी गई है।  अदालत ने सरकार से यह जानना चाहा कि नियुक्ति हो गई है, जिसपर सरकार की ओर से सकारात्मक जवाब पेश नहीं किया गया।  अदालत ने सरकार से लिखित जवाब मांग की है।

आपको बता दें कि जब धनबाद में जज की मौत हुई थी तो कोर्ट ने सीबीआई से एफएसएल रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन जब सीबीआई ने एफएसएल सैंपल जांच के लिए भेजा तो जांच ही नहीं हो पायी, जिसके बाद सीबीआई ने कोर्ट में बताया कि एफएसएल की जांच की व्यवस्था नहीं है, जिसके बाद कोर्ट ने इस पर सख्त नाराजगी जतायी थी। और तुरंत एफएसएल जांच व्यवस्था को दुरूस्त करने को कहा था।

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