रांची सरकारी राशि का विचलन करने एवं जन्म तिथि में फेरबदल करने के मामले में खूंटी के पूर्व अनुमंडल कृषि पदाधिकारी इंद्रजीत राम को 5 साल की सजा सुनाई गई है। एसीबी की विशेष न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत ने सजा सुनाई। साथ ही उन पर ₹65000 का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि नहीं देने पर उन्हें 18 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

बता दें कि पूर्व में इंद्रजीत राम को अदालत ने दोषी करार दिया था। साथ ही उसकी सजा पर सुनवाई के लिए 8 अगस्त की तारीख निर्धारित थी। दोषी पाए जाने के बाद इनको बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया गया है। एसीबी के विशेष लोक अभियोजन एके गुप्ता ने बताया कि उक्त आरोप में पहले 2009 में पीई दर्ज की गई थी।सबूत मिलने के बाद 27 मई 2013 को इंद्रजीत राम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी पर छह आरोप

जन्म तिथि 19 जनवरी 1954 को ओवरराइट कर 1958 करने।

अनुमंडल पदाधिकारी खूंटी में पदस्थापन के दौरान अवैध घोषित जैविक खाद को अवैध रूप से खरीद कर ₹96 हजार का भुगतान करने।

चास बोकारो में कृषि पदाधिकारी के प्रभार से पूर्व हीं 43.48 लाख गबन करने।

मजदूरों की मजदूरी का बकाया राशि किसी अन्य प्रतिष्ठान के नाम से भुगतान करने।

बैंक में जमा लगभग ₹10 लाख निजी खाता में जमा करने।

चान्हो के कृषि पदाधिकारी रहते धान बीज विनियम योजना का दुरुपयोग करने का आरोप है।

मामले में सुनवाई के दौरान 17 गवाहों को अदालत में प्रस्तुत किया गया था।जिसके आधार पर सुनवाई पूरी हुई और अदालत ने फैसला सुनाया।

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