पूर्व पीएम राजीव गांधी हत्याकांड : उम्रकैद की सजा काट रहे 6 दोषी होंगे रिहा, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश..

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्या मामले में जेल में सभी बंद 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट में साफ कह दिया है की अगर इन दोषियों पर कोई अन्य मामला नहीं है तो इन्हें रिहा कर दिया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा की लंबे समय से राज्यपाल ने इस पर कदम नहीं उठाया तो हम उठा रहे हैं। कोर्ट ने कहा की इस मामले में दोषी करार दिए गए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश बाकी दोषियों पर भी लागू होगा। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस साल मई में पेरा रिवलन को रहा करने का आदेश दिया था।
पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन करवास की सजा काट रहे नलिनी और आरपी रविचंद्रन सहित 6 आरोपियों को रिहा करने का निर्देश दिया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा की दोषियों की जेल में अच्छे आचरण कारण रिहाई का आदेश दिया जा रहा है।
राजीव गांधी की हत्या के सभी 6 दोषियों के बारे में फैसला सुनते हुए शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि जेल में बंद दोषियों एस नलिनी, जयकुमार, आर पी रविचंद्रन, रॉबर्ट पियास, सुथेंद्र राजा और श्री हरण को अच्छे आचरण के चलते जेल से रहा किया जाता है









