पूर्व PM और उनकी पत्नी को 7- 7 साल की सजा

बड़ी खबर : पीटीआई के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी को कोर्ट ने अवैध करार दिया है साथ ही गैर इस्लामिक निकाह मामले में कोर्ट ने दोनों को 7-7 साल की सजा सुनाई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक दिन पहले जेल परिसर के भीतर करीब 14 घंटे तक सुनवाई चली जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

कोर्ट ने आज अदियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को गैर-इस्लामिक निकाह मामले में सात-सात साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोनों पर पांच-पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुशरा बीबी पर आरोप था कि उन्होंने अपने पहले पति फरीद मानेका को तलाक देने और इमरान खान से शादी करने के बीच जरूरी वेटिंग पीरियड यानी इद्दत को पूरा नहीं किया था.

इस्लाम में शरियत के मुताबिक, किसी मुस्लिम महिला के शौहर के इंतेक़ाल यानी मृत्यु के बाद कुछ वक्त के लिए दूसरी शादी करने पर पाबंदी होती है, यही इद्दत है. इद्दत के वक्त यानी एक तय समय के लिए महिला दूसरी शादी नहीं कर सकती. इस तय किए गए वक्त को ही इद्दत कहा जाता है. ये वक्त 4 महीने 10 दिन का होता है. इस दौरान महिला पर गैर मर्दों से पर्दा भी जरूरी होता है.

बुशरा बीबी के पूर्व पति ने इमरान खान पर लगाए थे गंभीर आरोप

इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद मानेका ने खान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे. बुशरा बीबी के पूर्व पति खावर फरीद ने कहा था कि इमरान खान ने बुशरा बीबी के अनुयायी बनकर घर में एंट्री ली और धीरे-धीरे उनकी शादी तुड़वाकर खुद साल 2018 में बुशरा बीबी से निकाह कर लिया. खावर फरीद ने इल्जाम लगाते हुए कहा था कि उनकी शादी ठीक चल रही थी, इमरान खान की वजह से टूट गई.

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