रांची : गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामलों में रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को मिली सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. मामले में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति नवनीत कुमार की कोर्ट ने ममता देवी की दोनों अपील पर सुनवाई की. कोर्ट ने 4 जनवरी 2023 को गोला गोली कांड के चौथे मामले जिसमें उन्हें 2 साल की सजा मिली है उसमें नियमित जमानत प्रदान कर दी।

हजारीबाग की निचली अदालत ने 4 जनवरी 2023 को इस मामले में ममता देवी को औपबंधिक जमानत दी थी. हालांकि उस दौरान उनकी ओर से समय पर बेल बांड समय से नहीं भरा गया था, जिस कारण उनकी औपबंधिक जमानत को कोर्ट ने खारिज कर दिया था। वहीं जिस मामले में ममता देवी को 5 साल की सजा मिली थी, उस मामले में उनकी जमानत पर सुनवाई 31 मार्च को होगी.

कोर्ट के आदेश के आलोक में निचली अदालत से एलसीआर हाई कोर्ट को प्राप्त हो चुका है. जिन दो मामलों में ममता देवी को सजा मिली थी उनमें से एक में 13 दिसंबर 2022 को ममता देवी को 5 साल की सजा मिली थी. वहीं 4 जनवरी 2023 को गोला गोली कांड के चौथे मामले में हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा दी थी और उन पर 5- हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया था. इन दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाई कोर्ट में अपील दाखिल की गई है।

दरअसल, 13 दिसंबर 2022 को हजारीबाग जिला जज चतुर्थ कुमार पवन की अदालत ने ममता देवी को 5 साल की सजा सुनाई थी और उसपर 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया था. 8 दिसम्बर को विधायक ममता देवी दोषी करार दिये जाने के बाद पुलिस हिरासत में ले लिया गया था. एमपी एमएलए की विशेष कोर्ट ने 307, आर्म्स एक्ट सहित आधा दर्जन धाराओं में ममता देवी समेत 13 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जिसके बाद इन्हें जेपी कारा भेज दिया गया

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