रांची। रिनपास की निदेशक की मुश्किलें बढ़ गयी है। कोर्ट के आदेश पर रिनपास की निदेशक डा जयति सिमलई के खिलाफ FIR दर्ज की जायेगी। रांची कोर्ट ने इस मामले में डाक्टर जयति को पुलिस को सही सूचना नहीं देने और गुमराह करने के आरोप में दोषी पाया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मिथिलेश कुमार के निर्देश के बाद कांके थाना में निदेशक के खिलाफ मामला दर्ज किया जायेगा।

आरोप है कि डा जयति की कार के धक्के से एक महिला की मौत हो गयी थी। इस घटना को लेकर डा जयति ने पुलिस को गुमराह किया था। घटना के बाद गंभीर रूप से जख्मी महिला ने 45 दिन बाद दम तोड़ा था। इस मामले में जेएमएम के पूर्व महासचिव सोनू तिर्की ने जुलाई 2022 में कोर्ट में मामला दर्ज कराया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया, ताकि मामले की जांच हो सके।

दरअसल कार के धक्के से घायल हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने जब पूछताछ शुरू की तो डाक्टर जयति ने पुलिस को गुमराह करना शुरू कर दिया। पुलिस को रिनपास की निदेशक ने बताया कि महिला पेड़ से गिरकर घायल हो गयी थी। इस मामले में तत्कालीन रिनपास निदेशक ने डाक्टर जयति को शो काज नोटिस भी जारी हुआ था।लेकिन इसी बीच रिनपास के निदेशक को हटा दिया गया और डा जयति को निदेशक बना दिया गया ।

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