FIR lodged against Engineer Saheb who roamed around with ‘Future Chief Minister’ written on him, Thar also seized

गढ़वा। थार पर भावी मुख्यमंत्री लिखवा कर घूमने के चक्कर में जूनियर इंजीनियर पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ये कारवाई गढ़वा जिले के भावनाथपुर प्रखंड कार्यालय के कनीय अभियंता राजू प्रजापति पर हुई है. भवनाथपुर थाना में प्रखंड विकास पदाधिकारी के आवेदन पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस उक्त वाहन को जब्त भी कर लिया गया है.

राजू प्रजापति खरौंधी प्रखंड के चंदनी गांव के रहनेवाले हैं. गढ़वा जिले के भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय में बतौर कनीय अभियंता (अनुबंध पर) तैनात हैं. 15वें वित्त से होनेवाले कार्य देखते हैं. कुछ दिनों पहले ही इनका पदस्थापन प्रखंड कार्यालय में हुआ है. इस मामले में पुलिस ने ऐक्शन भी ले लिया है.

जीप के पीछे लिख रखा था – ‘प्रशासन’ सामने भावी मुख्यमंत्री

फूल-माला से सजी वीआइपी नंबर (जेएच-01 एफएल 4444) वाली इनकी ‘थार’ के सामने बोर्ड पर ‘जिला प्रशासन रांची, ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी और असैनिक अभियंता सह भावी मुख्यमंत्री झारखंड सरकार, रांची’ लिखा है. वहीं, जीप के पीछे प्रशासन लिखा हुआ है. पूछे जाने पर राजू ने कहा कि गलती हो गयी है. आज ही सब हटवा देते हैं. गढ़वा में थे, तो लिखवाये थे.

गलती हो गयी, गढ़वा में थे तो लिखवाये थे : राजू प्रजापति

यहां बताना प्रासंगिक होगा कि भवनाथपुर के कनीय अभियंता राजू कुमार प्रजापति हर दिन हाजिरी बनाने के लिए इस वाहन से यहां आते थे. हाजिरी बनाने के बाद वहां से चले जाते थे. हालांकि, एक दिन पहले ही जब उनसे इस संबंध में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि गलती हो गयी है. आज ही सब हटवा देते हैं. गढ़वा में थे, तो लिखवाये थे.

पुलिस के अनुसार सोशल मीडिया के माध्यम से भवनाथपुर निवासी राजू कुमार प्रजापति अपने थार में अवैध तरीक़े से भावी मुख्यमंत्री, झारखंड सरकार के नाम का साइन बोर्ड लगाये जाने से संबंधित प्राप्त सूचना मिली. भवनाथपुर प्रखंड कार्यालय में अनुबंध पर कनीय अभियंता के रूप में कार्यरत आरोपी के विरुद्ध मिली सूचना का सत्यापन भवनाथपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया गया.

सूचना सही पाये जाने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने भवनाथपुर थाना में स्वयं के लिखित आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करायी. भवनाथपुर थाना में भवनाथपुर थाना (कांड संख्या 26/24) आईपीसी की धारा 188/171 (F)/290, 134(A) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 एवं 179 (1) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है. मामले में वाहन को विधिवत जब्त करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है.

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