DGP रहे IPS पर FIR : बेटे की मौत मामले में पूर्व IPS, पूर्व मंत्री सहित बेटे-बहू पर मामला दर्ज, हत्या व साजिश का लगा है आरोप…

Crime News : राजनीतिक और पुलिस हलकों को हिला देने वाला मामला सामने आया है। पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा, उनकी पत्नी और पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना, बेटी और बहू के खिलाफ उनके बेटे अकील अख्तर की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया गया है। दरअसल अकील की मौत 16 अक्टूबर की रात पंचकूला स्थित उनके घर में हुई थी।

परिवार ने इसे ओवरडोज से मौत बताया था, लेकिन एक पुराना वीडियो सामने आने के बाद मामले ने नया मोड़ ले लिया है। जिसके बाद पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा और उनकी पत्नी पूर्व मंत्री रजिया सुल्ताना एक गंभीर कानूनी विवाद में फंस गए हैं। उनके बेटे अकील अख्तर की मौत के मामले में पंचकूला पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया है।

एफआईआर में मुस्तफा, रजिया सुल्ताना, उनकी बेटी और बहू सभी को नामजद किया गया है।16 अक्टूबर की देर रात अकील अख्तर पंचकूला स्थित अपने आवास पर मृत पाए गए थे। प्रारंभिक तौर पर परिवार ने दावा किया था कि अकील की मौत दवाइयों की ओवरडोज से हुई।

लेकिन इसी बीच एक 27 अगस्त का वीडियो सामने आया, जिसने पूरे मामले का रुख बदल दिया। इस वीडियो में अकील ने साफ तौर पर आरोप लगाया था कि उसके परिवार के लोग उसकी हत्या की साजिश रच रहे हैं।वीडियो में अकील ने यह भी दावा किया कि उसके पिता मोहम्मद मुस्तफा और पत्नी के बीच अवैध संबंध हैं।

उसने कहा कि इस संबंध के कारण परिवार उसके खिलाफ साजिश रच रहा है। अकील ने अपने बयान में अपनी मां रजिया सुल्ताना, बहन निशात अख्तर और बहू पर भी उसे जान से मारने की योजना बनाने और झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था।अकील ने यह भी कहा था कि उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उसे जबरन रिहैब सेंटर भेजा गया, बिजनेस से वंचित किया गया, और शारीरिक हिंसा का सामना करना पड़ा।

उसने बताया कि उसकी डायरी में एक सुसाइड नोट मौजूद है, जो उसके मानसिक उत्पीड़न का सबूत है।घटना के बाद अकील के पड़ोसी शमसुद्दीन ने पंचकूला पुलिस कमिश्नर को शिकायत सौंपी, जिसमें पूर्व डीजीपी, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों पर हत्या की साजिश में शामिल होने का गंभीर आरोप लगाया गया।

शिकायत और वीडियो को आधार बनाते हुए पंचकूला पुलिस ने मनसा देवी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 103(1) (हत्या) और 61 (आपराधिक साजिश) के तहत एफआईआर दर्ज की है।डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने बताया, “शिकायत और साक्ष्यों के आधार पर हमने हत्या और साजिश की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। मृतक के पिता, मां (पूर्व मंत्री), बहन और पत्नी सभी को जांच में शामिल किया गया है ताकि जांच पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष हो।”

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