मंत्रीजी पर जुर्माना : हाईकोर्ट का समय किया मंत्री ने बरबाद… लगा 50 हजार का जुर्माना….पढ़िये

रांची। मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर हाईकोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना ठोंका है। बीज एवं उपकरण खरीद घोटाले की निष्पक्ष जांच की मांग वाली याचिका को खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कृषि मंत्री पर ये जुर्माना लगाया है। जस्टिस गौतम चौधरी की अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि इस तरह की याचिका एसीबी को दाखिल करनी चाहिए। प्रार्थी को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने याचिका दाखिल कर कोर्ट का समय बर्बाद किया गया है।

अदालत ने इस टिप्पणी के साथ मंत्री सत्यानंद भोक्ता पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाता है। एसीबी ने निचली अदालत में मामले में आगे की जांच को लेकर याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने एसीबी के आवेदन को खारिज कर दिया। जिसके बाद मंत्री की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर दी गई।

याचिका में कहा गया है कि बीज खरीद एवं कृषि उपकरण घोटाला मामले में सत्यानंद भोक्ता का प्राथमिकी में नाम नहीं था, लेकिन जांच के दौरान एसीबी ने उनका नाम इसमें शामिल कर दिया। वह इस मामले में दोबारा और निष्पक्ष जांच चाहते हैं, क्योंकि मामले में उन्हें राजनीति से प्रेरित होकर फंसाया गया है। मंत्री ने कहा था कि निष्पक्ष जांच में अगर उनके खिलाफ साक्ष्य आता है, तो वे ट्रायल फेस करने के लिए तैयार हैं।

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