दुमकाः बहुचर्चित दुमका पेट्रोल कांड में आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. नाबालिग को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाकर जान से मारने के मामला अदालत ने दोनों दोषियों शाहरुख हुसैन और मो. नईम उर्फ छोटू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी की पेशी दुमका सेंट्रल जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दोनों आरोपियों को मामले में दोषी पाते हुए सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इस चर्चित पेट्रोल कांड में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो रमेश चंद्रा की अदालत में सजा की बिंदु पर गुरुवार को सुनवाई. जिसके बाद कोर्ट ने दोनों दोषियों शाहरुख हुसैन और मो. नईम अंसारी उर्फ छोटू को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा मुख्य आरोपी शाहरुख के ऊपर 25 हजार का जुर्माना और उसके सहयोगी मोहम्मद नईम पर भी फाइन लगाया गया और जुर्माना न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा होगी. इन दोनों से मिली जुर्माने की कुल राशि पीड़िता के परिवार को दी जाएगी।

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