रांची एयरपोर्ट पर दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोका.....DGCA ने IndiGo एयरलाइंस पर लगाया 5 लाख जुर्माना... पढ़िये क्या है पूरा मामला

रांची। दिव्यांग बच्चे को फ्लाइट पर चढने से रोकने के मामले में IndiGo एयरलाइंस पर 5 लाख रुपये जुर्माना लगा है। ये मामला 7 मई को रांची एयरपोर्ट का है। मामले में हुई शिकायत के बाद एविएशन रेग्युलेटर नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने IndiGo पर ये जुर्माना लगाया है। मामले में इंडिगो को DGCA की तरफ से फटकार भी लगी है। रेग्युलेटर ने कहा है कि कंपनी का ग्राउंड स्टाफ एक दिव्यांग बच्चे को ठीक से संभाल नहीं सका, उसने पूरी परस्थिति खराब की।

जबकि, कंपनी को इस मामले में संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहिये था। बच्चे के साथ प्यार और सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिये था, ताकि उसे शांत कराया जाता। ऐसा करने से कंपनी के कर्मचारियों को यात्री को विमान में चढ़ने से मना करने जैसा कड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं पड़ती।

डीजीसीए ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में ऐसे आसाधारण कद उठाने होते हैं, लेकिन कंपनी के कर्मचारी सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभाग सके और ऐसा करने में विफल रहे। इसे देखते हुए डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। ये जुर्माना संबंधित एयरक्राफ्ट नियमों के तहत लगाया गया है।

पढ़िये पूरा मामला
इंडिगो ने रांची में एक दिव्यांग बच्चे को बोर्डिंग से रोक दिया। इस मामले में डीजीसीए ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसे प्रथम दृष्टिया यात्रियों के साथ खराब हैंडलिंग का मामला पाया गया। एयरलाइन को 26 मई 2022 तक जवाब देना था, डीजीसीए ने घटना की जांच करने और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट केलिए तीन सदस्यीय कमेटी गठित की थी।

एयरपोर्ट आथरिटी और एयरलाइन दोनों ने इस पर जवाब दिया। एयरपोर्ट आथिरिटी ने कहा कि बच्चा काफी पेनिक और एग्रेसिव था, लिहाजा सुरक्षा के मद्देनजर ये कदम उठाया गया था। एयरलाइन ने कहा कि बच्चे ने यात्रियों की सुरक्षा में खतरा पैदा किया। ग्राउंड स्टाफ ने अंतिम समय तक उसके शांत होने का इंतजार किया, लेकिन वो बच्चा शामद नहीं हुआ, जिसके बाद बच्चे को फ्लाइट में चढ़ने से रोक दिया गया।

HPBL Desk
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